रोजगार के लिए खुद की फैक्ट्री
व कारोबार वाले युवा व बेरोजगारों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बैंक से पांच से दस लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। समय पर लोन की किस्त जमा कराने पर लोन धारक को ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी। यह ब्याज राज्य सरकार भुगतेगी। जिले में इस योजना में 500 बेरोजगारों को लोन दिया जाएगा।
व कारोबार वाले युवा व बेरोजगारों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बैंक से पांच से दस लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। समय पर लोन की किस्त जमा कराने पर लोन धारक को ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी। यह ब्याज राज्य सरकार भुगतेगी। जिले में इस योजना में 500 बेरोजगारों को लोन दिया जाएगा।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार सरकारी नौकरी की वैकेंसी लेकर अन्य विकल्प दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने गत साल के अंत में अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर बेरोजगारों को एक और सौगात दी है। इनके लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना लागू की है।
कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 500 बेरोजगारों को पांच लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक का अधिकतम लोन दिया जाएगा। लोन लेने के लिए बेरोजगारों को जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन करना होगा। वहां से पांच सदस्यीय कमेटी इंटरव्यू लेकर लेन के लिए पात्र बेरोजगार का लोन के लिए चयन करेगी।
उसके बाद उसकी फाइल संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। जहां से बैंक आवश्यक प्रक्रिया अपना कर स्वीकृत लोन पात्र बेरोजगारों को निर्धारित ब्याज पर देगा।
भामाशाह रोजगार सृजन योजना
Bhamashah Rozgar Srijan Yojana (BRSY)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
Prime Minister Mudra Yojana (PMMY)
ये दस्तावेज जरुरी :
आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट की प्रति एवं शपथ पत्र आदि लगाकर दो प्रतियों में रोजगार कार्यालय में जमा करवाना होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में 13 दिसंबर के बाद स्वीकृत प्रकरण भी इस योजना में पात्र होंगे।
स्वीकृत प्रकरणों की सूची आवेदन पत्र के साथ संबंधित बैंक शाखा व जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधन को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का दिया जा सके।
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