Domicile certificate  यानि के मूल निवास ( Mool Niwas ) प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके पते की पुष्टि करता है और कुछ मामलों में आपके लिए पहचान का भी प्रमाण है हालाँकि Mool Niwas प्रमाण पत्र कोई अतिआवश्यक दस्तावेज नहीं है लेकिन फिर भी गांवों और छोटे कस्बों में ये कुछ सरकारी योजनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है |



डाउनलोड फॉर्म  Application Form of Bonafide As new circular dated 28-08-12

हालाँकि जब हम व्यस्क हो जाते है तो हमारे बहुत सारे पहचान के दस्तावेज होते है जैसे कि

ड्राइविंग लाइसेंस  (18 साल से अधिक होने पर ही driving license बनता है  )
वोटर आई डी   ( 18 साल से अधिक होने पर ही मतदाता पहचान पत्र बनता है )
आधार कार्ड ( आधार चूँकि किसी का भी बन सकता है और पहचान और पते दोनों की पुष्टि और सत्यापन के लिए मान्य है )
राशन कार्ड  (जो कि केवल परिवार का बनता है कुछ अपवाद की स्थिति को छोड़कर)
पैन कार्ड  ( जो कि पहचान का तो दस्तावेज है लेकिन address अंकित नहीं होने के कारण पते की पहचान के लिए मान्य नहीं है )
लेकिन minor होने की स्थिति में कुछ परेशानियाँ होती है इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे कई जगह माँगा जा सकता है जैसे कि

अगर आप किसी college में एडमिशन के लिए जाते है |
छात्रवृति सम्बन्धी applications में
किसी सरकारी vacancy के समय भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पडती है |
इत्यादि

कैसे बनवाए – मूल निवास प्रमाण पत्र दो तरीको से बनवाया जा सकता है |

आप form को डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी भरकर और उस पर रूपये दो की रसीदी टिकेट उस पर चस्पा करें |
उसके बाद किन्ही दो उतरदायी व्यक्तियों से report करवाएं |
अपनी दो passport size फोटो लगायें |
और उसमे दिए गये सारे field भरकर फॉर्म पर आवश्यक जगह पर sign करें |

उसके बाद आप संबधित तहसील कार्यालय या फिर किसी भी नजदीकी ईमित्र पर अपना फॉर्म जमा करवा दे |

चूँकि मूल निवास के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है तहसील में इसलिए किसी भी दशा में कोई शुल्क मांगे जाने पर आप तहसीलदार से शिकायत कर सकते है और ईमित्र केंद्र पर निर्धारित फीस से अधिक वसूले जाने पर आप जिला ईमित्र सोसाइटी में इस सम्बन्ध में शिकायत करें |