नगर परिषदक्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारियों को पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराना होगा। नगर परिषद के आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि जिन पेंशनधारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है। वे लाभार्थी आधार कार्ड, पीपीओ आदि दस्तावेज नजदीकी ई-मित्र पर ले जाकर पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराएं। सत्यापन नहीं कराने पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता स्वतः: ही बंद हो जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन धारक को समय पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 25 नवम्बर, 2016 तक अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र एवं अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपना वार्षिक सत्यापन कराना जरूरी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने बताया कि पेंशनधारकों द्वारा निश्चित तारीख तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराने जाने पर पेंशन का भुुगतान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिन पेंशनधारकों ने बैंकों में खाते नहीं खुलवा रखें हैं वे शीघ्र ही अपना खाता खुलवाते हुए भामाशाह से जुड़वायें। पेंशनधारक यह भी सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता संख्या जिसमें पेंशन जमा हो रही है, वह सही है। इसके बाद बैंक खाता संख्या में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।
राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पेंशनधारियों के हर वर्ष अपना भौतिक सत्यापन शतप्रतिशत करवाने के लिए समस्त ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से सत्यापन व सीडिंग व्यवस्था को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया हैं।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि उक्त पेंशनरों के सत्यापन व सीडिंग व्यवस्था के तहत भौतिक सत्यापन व डाटाबेस की सीडिंग एक साथ ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम की जाएगी और पेंशनरों को ई-मित्र केन्द्रों पर अपने पेंशन भुगतान आदेश(पी.पी.ओ.) या पुरानी पेंशन मनिऑर्डर की पर्ची, आधार कार्ड अथवा आधार उपलब्ध न हो तो ई.आई.डी.(यथा आधार पंजीकरण पर्ची) अथवा प्रपत्र एक में ग्राम सरपंच, क्षेत्रीय विधायक, नगर निकाय अध्यक्ष, सभापति द्वारा उनके लेटरहैड पर प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड अथावा उक्त कार्ड उपलब्ध न होने की दशा में भामाशाह पंजीयन पर्ची, पेंशनर के नाम खुले सी.बी.एस. आधारित बैक खाते की पासबुक, बैक स्टेटमेन्ट,चैक की कॉपी, मोबाईल नम्बर जिस पर पेंशनर हर माह एस.एम.एस. के द्वारा पेंशन भुगतान की सूचना चाहता हैं, संबंधी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही ई-मित्र ऑपरेटर आरएजेएसएसपी, एनआईसी. इन वेबसाईट पर आधार नम्बर फिंगर प्रिन्ट के द्वारा लॉगिग करेगा व पेंशनर के पीपीओ नम्बर द्वारा सर्च करेगा व आधार/ई.आई.डी. एवं प्रपत्र एक के निर्धारित प्रपत्र उक्त जानकारी वाले प्राप्त प्रमाण पत्र करे स्कैन कर अपलोड करेगा। यदि पूर्व में पेंशनर की सूचनाएं वैबसाईट पर अंकित है तो ऑपरेटर उनका मिलान पेंशनर द्वारा लाए गए दस्तावेजों से कर यदि आवश्यक हो तो वैबसाईट पर करेक्शन कर सकेगा। यदि पेंशनरों के पास आधार नम्बर है तो उसका भौतिक सत्यापन अंगूली की छाप के द्वारा (फिंगर प्रिन्ट इम्प्रेशन) करेगा और यदि पेंशनर का आधार अभी जारी नहीं हुआ है या वो आधार जारी नहीं करवाना चाहता है तो उसका भौतिक सत्यापन ई-मित्र केन्द्र के कम्प्यूटर के साथ जुड़े कैमरे से फोटो खींच कर किया जाएगा। जब इस पेंशनर का आधार जारी हो जाएगा तो वो पुनः ई-मित्र केन्द जाकर बायोमेट्रिक ऑाराईजेंशन बिना किसी चार्ज के करवा सकता हैं। इस सेवा के लिये ई-मित्र केन्द्र दस रुपए का सेवा शुल्क पेंशनर से लगा। यदि प्रमाण पत्र का स्कैन किया जाता है तो एक पन्ने हेतु एक अतिरिक्त रुपया भी देना होगा।
इसके अलावा कम्प्यूटर आवेदन में दिए अनुसार पेंशनर की वर्तमान पात्रता की जांच हेतु ई-मित्र ऑपरेटर पेंशनर से कुछ प्रशन भी पूछ सकेगा, जिससे पेंशन की पात्रता जारी रहे, जिसका उत्तर पेंशनधारी को हॉ या ना में देना होगा। यदि ई-मित्र ऑपरेटर को ऎसा प्रतीत होता है कि पेंशनर फर्जी/अपात्र है तो वह कम्प्यूटर में ऎसा अंकित करेगा जिसके आधार पर इस पेंशनर का प्रकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास स्वतः ही चला जायेगा व स्वीकृतकर्ता अधिकारी इसकी विस्तृत जांच कर निर्णय करेगा। उपरोक्त प्रक्रिया वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता पेंशनरों के लिए आवश्यक होगी व विशेष योग्यजनों के लिए वैकल्पिक होगी।
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